रायगढ़

दुल्हन साड़ी शो रूम ने बेची घटिया क्वालिटी की साड़ी, क्रेता को लौटानी पड़ेगी पूरी राशि,जिला उपभोक्ता आयोग का ने दिया निर्णय

रायगढ़। घटिया क्वालिटी की साड़ी बेचने के बाद उसे क्रेता से वापस ना लिए जाने सम्बन्धी एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायगढ़ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुल्हन साड़ी शो रूम के संचालक को साड़ी को रकम लौटाने के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद-व्यय भी देने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दरोगापारा निवासी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय आ. स्व. गोपीनाथ पाण्डेय ने दुल्हन साड़ी शो रूम पैलेस रोड – गद्दी चौक रायगढ़ से 13.10. 2024 को 05 नग साड़ी खरीदी थी, जिसकी कीमत 13,920 रूपये नगद भुगतान किया था। शो रूम प्रबंधन ने साड़ियों की गुणवत्ता, रंग, प्रिंट, मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर पूरी तरह आश्वस्त किया और विश्वास दिलाया
की साड़ियां उच्च कोटि की है।
कुछ दिन पश्चात् ऑरेंज एवं पिंक कलर की साड़ियों का रंग एक धुलाई के बाद निकल गया। इन साड़ियों की कीमत क्रमशः 3,980 रुपए व 3.890 रुपए है, इसकी शिकायत पर शो रूम प्रबंधन ने साड़ियों का केमिकल वॉस
कर दिनांक 02.12.2024 को मूल स्वरूप में नहीं आ सका। रंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होना प्रतीत हुआ। इस पर उपभोक्ता ने दोनों साड़ियों को वापस लेने तथा उनकी कुल कीमत 7,870 रुपए वापस करने को कहा। इस पर अनावेदक ने कीमत वापस करने से मना करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस पर उन्होंने अनावेदक को दिनांक 27.12.2024 को विधिक नोटिस प्रेषित किया गया। उसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। जिला

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ सदस्यद्वय श्रीमती राजश्री अग्रवालव के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल, राजेन्द्र कुमार पाण्डेय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अनावेदक दुल्हन साड़ी शो रूम को आदेश तिथि से 45 दिन की अवधि में साड़ियों का मूल्य 7.870 रुपए, प्रदान करने का आदेश दिया है। नहीं देने की स्थिति में वाद प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज लगेगा। इसी तरह मानसिक क्षति के रूप में 5,000 रुपए व वाद व्यय 2,000 रुपए भी आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करने का आदेश दिया है।

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