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विकास चौहान एवं श्याम गोरख को एक साल के लिए किया गया जिला बदर

रायगढ़, 16 सितम्बर 2025/ कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी श्री मयंक चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर विकास चौहान, पिता-कुंजबिहारी चौहान, उम्र-26 वर्ष, निवासी-बजरंगपारा, निगम कालोनी, जे-ब्लॉक क्वार्टर नंबर 19, वार्ड नंबर 42 थाना-जूटमिल, रायगढ़ एवं श्याम गोरख, आ.जगदीश गोरख, उम्र-27 वर्ष, निवासी-सोनिया नगर, रायगढ़, थाना-सिटी कोतवाली रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है।
आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा विकास चौहान एवं श्याम गोरख को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। विकास चौहान एवं श्याम गोरख को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर विकास चौहान एवं श्याम गोरख के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विकास चौहान द्वारा वर्ष 2018 से लगातार चोरी, लूट, मारपीट एवं आम्र्स एक्ट के अपराध करते आ रहे है। उनके विरूद्ध थाना जूटमिल में 11 प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरणों में विकास चौहान को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए उन पर 7 बार प्रतिबंधतात्मक कार्यवाही कर इस्तगाशा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाहियों के बावजूद विकास चौहान के आचरण पर कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। विकास चौहान के आपराधिक आचरण के कारण आमजनता में भय, असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।
इसी तरह श्याम गोरख वर्ष 2014 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर अपने साथियों के साथ मिलकर गुण्डागर्दी, गाली-गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, अपहरण करना, जुआ खेलना जैसे अपराध करते आ रहे है। उनके विरूद्ध थाना कोतवाली रायगढ़ में 17 प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरणों में श्याम गोरख को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए उन पर 4 बार प्रतिबंधतात्मक कार्यवाही कर इस्तगाशा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्यवाहियों के बावजूद श्याम गोरख ने अपना आपराधिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार आपराधिक गतिविधियों में पूर्णत: सक्रिय है।
पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि विकास चौहान एवं श्याम गोरख को राज्य की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला तथा समीवर्ती जिलों से निष्कासित करना अति आवश्यक है। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने विकास चौहान एवं श्याम गोरख को रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है।

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