जेएसपीएल , एन आर ,जे एस डब्लू सहित 6 उद्योगों के खिलाफ लेबर कोर्ट में चालान पेश

रायगढ़। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा रायगढ़ जिले में स्थापित कारखानों में घटित दुर्घटनाओं में निरीक्षण कर पाए गए उल्लंघनों के लिए कारखाना व श्रमिक अधिनियम के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड सहित कुल 6 कारखानों के विरुद्ध 7 प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया गया है, जिसमें सब्यसाची बन्द्योपाध्याय अधिभोगी व ललित कुमार गोयल-कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड, (यूनिट-2) पर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962 के नियम 131 क (2) के तहत, अशोक कुमार अग्रवाल अधिभोगी व आयुष अग्रवाल कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एसएस स्टील एंड पावर, ग्राम पाली में कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7ए (2) (सी), धारा 32, धारा 33 और कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 एवं 7 सहपठित नियम 4, धारा 6(1) एवं 7 सहपठित नियम 3 ए के उपनियम 1, धारा 6 (1) एवं 7 सहपठित नियम 3ए के उपनियम 3 के तहत, मोहित कुमार मिश्रा- अधिभोगी कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एनआर इस्पात एंड पावर प्रा. लि., ग्राम गौरमुड़ी, पोस्ट सराईपाली में कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7 ए (2) (ए), धारा 41 के अंतर्गत नियम छग कारखाना नियमावली 1962 के नियम 73 (1) के तहत, विकास अग्रवाल अधिभोगी/कारखाना प्रबंधक, मेसर्स स्काईएलॉयज एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-टेमटेमा, पोस्ट-राबर्टसन, तहसील-खरसिया में कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित 1987 की धारा 7ए (2) (डी), धारा 7 ए (2) (ए), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1) के तहत, गजराज सिंह राठौर अधिभोगी व राजकुमार पटेल कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील में कारखाना अधिनियम 1948 लिमिटेड, ग्राम- नाहरपाली, तहसील-खरसिया संशोधित 1987 की धारा 7 ए (2) (डी), धारा 7 ए (2) (ए), धारा 41 सहपठित नियम 73 (1), धारा 7 ए (2) (सी) के तहत, विनय कुमार शर्मा- संचालक, मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट-गेरवानी व एसके पांडे संचालक, मेसर्स सालवी इन्टरप्राईजेस, ईए-669, एडीए कालोनी, नैनी, जिला प्रयागराज में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 44, धारा 40 के अंतर्गत विहित नियमावली, छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 42, धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रकरण श्रम न्यायालय में पेश किया गया है।



