रायगढ़ जिले के पाँच उद्योगों पर कारखाना अधिनियम के उलंघन पर 18 लाख 85 हजार का श्रम न्यायालय द्वारा जुर्माना

रायगढ़ 6 अप्रैल ।रायगढ़ जिले में संचालित 5 उद्योगों में उपसंचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच के दौरान कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध श्रम न्यायालय में दायर अलग अलग प्रकरणों में दोषी पाए जाने न्यायालय द्वारा कुल 18 लाख 85 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया गया है ।
प्राप्त विवरण के अनुसार
कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा जिले में स्थापित कारखानों में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के उल्लंघन पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किया जाता है। श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा माह मार्च 2026 में आपराधिक प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन को दोषी पाये जाने पर कारखाना (1) मेसर्स सिंघल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (प्रकरण दायर दिनांक 20.02.2026- दो प्रकरण) को रूपये 4,20,000/- (2) मेसर्स श्याम इस्पात (इंडिया) प्रा.लि. (प्रकरण दायर दिनांक 20.02.2026) को रूपये 50,000/- (3) मेसर्स मां काली एलॉयज उद्योग प्रा.लि., (प्रकरण दायर दिनांक 20.02.2026) को रूपये 25,000/- (4) मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पावर प्रा. लि., (प्रकरण दायर दिनांक 28.04.2023 व दिनांक 24.02.2025) को रूपये 5,90,000/- (5) मेसर्स श्री रूपणाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, (प्रकरण दायर दिनांक 20.01.2025 व दिनांक 07.08.2025) को रूपये 8,00,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



