एन आर वीएस ,जे पी एल सहित 6 उद्योगों के विरुद्ध ,श्रम न्यायालय में प्रकरण दायर

रायगढ़। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग रायगढ़ ने जिले में स्थापित कारखानों में घटित दुघटनाओं को लेकर मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, मेसर्स एनआरवीएस स्टील समेत 6 उद्योगों पर आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किया है। इन उद्योगों में निरीक्षण के दौरान कारखाना एक्ट का उल्लंघन पाया गया था। जिसके बाद अब संबंधितों के खिलाफ प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में दायर किया गया है।
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि जिले के उद्योगों में हुए हादसों के बाद मौके पर जाकर जांच की गई थी। इसी निरीक्षण के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 एवं छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 का उल्लंघन पाये जाने पर ओम प्रकाश अधिभोगी और गजेन्द्र रावत कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, सब्यसाची बन्योपाध्याय अधिभोगी और अमरेश पांडे कारखाना प्रबंधक, मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, प्रदीप कुमार डे अधिभोगी और संजय सिंह परिहार कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, ग्राम पो. जामगांव, सरदार सिंह राठी अधिभोगी और रविन्द्र सिंह चौहान प्रबंधक, मेसर्स नलवा रायगढ़, पवन अग्रवाल तराईमाल, जिला अधिभोगी और कारखाना प्रबंधक, मेसर्स एनआरव्हीएस स्टील्स लिमिटेड, नेत्रानंद थतोई संचालक, मेसर्स इण्ड सिनर्जी लिमिटेड और अदालत गिरी संचालक, मेसर्स ए जी कंस्ट्रक्शन पर कारखाना अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दायर किया गया है।



