
रायगढ़, 26 अक्टूबर 2025।
थाना चक्रधरनगर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में कुल आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है, जिनकी तलाश जारी है।
गिरफ्तार आरोपी हैं —
उत्तरा सिदार पिता बंशीलाल सिदार, उम्र 50 वर्ष, निवासी काटा हरदी, थाना कोतरा रोड, जिला रायगढ़।
संजू यादव पिता संदेश यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी छोटे अतरमुड़ा, जिला पंचायत के पीछे, रायगढ़।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, अलेन किड़ो (उम्र 60 वर्ष), निवासी छोटे अतरमुड़ा, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे राहुल किड़ो को छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती कराने के नाम पर आरोपियों ने लाखों रुपये की ठगी की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरा सिदार ने पहले 50 हजार रुपये की मांग की, जिसमें 30 हजार रुपये दिए गए। बाद में संजू यादव ने 20 हजार रुपये लिए। दोनों ने बताया कि पैसा रायपुर निवासी विकास सिदार को देना है जो नौकरी लगवाने में मदद करेगा। इसके बाद अलेन किड़ो ने विकास सिदार को 2 लाख 50 हजार रुपये दिए।
इसके साथ ही, अन्य व्यक्तियों — अमन यादव, सेवक चौहान, मूलचंद कावर, एस.के. सिंह और गुप्ता — को भी अलग-अलग खातों में रकम भेजी गई। इस तरह कुल 11 लाख 30 हजार रुपये नौकरी लगवाने के नाम पर ले लिए गए।
पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि आरोपियों ने पीड़िता को झूठे दस्तावेज और फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर भरोसा दिलाया था।
चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपियों उत्तरा सिदार और संजू यादव को 26 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अन्य छह आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।



